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Spray Pump Subsidy : किसानों को बैटरी चलित स्प्रेपंप खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, इस तारीख से पहले करें आवेदन

Spray Pump Subsidy : यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि करके जीवन यापन करता है। कृषि देश के अधिकांश परिवारों की आय का मुख्य एवं प्राथमिक स्त्रोत है। भारत में अधिकतर किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। बीते कुछ सालों में किसानों को कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना वायरस के कारण किसानों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था। इन सबके बीच देश के सभी राज्य में खरीफ फसलों की बुवाई लगभग खत्म होने वाली है। हरियाणा में कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, धान और तिल जैसी फसलों की बुवाई कहीं पूरी हो चुकी है तो कहीं अंतिम चरण में है। खरीफ फसलों की बुवाई के बाद फसलों की देखरेख में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना किसानों को न करना पड़े। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को हर सम्भव मदद उपलब्ध करा रही हैं।

स्प्रे पंप सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए

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Battery Operated Spray Pump Grant Scheme खरीफ फसलों में खाद से लेकर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसानों को आर्थिक मदद दे रही हैं। इसके लिए हरियाण सरकार ने किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रेपंप अनुदान योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को बैटरी चलित स्प्रेपंप खरीदने के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है। जिससे किसान अपनी फसल पर कीटनाशक एवं अन्य पोषक तत्वों का छिड़काव कर अपनी फसलों को कीट एवं अन्य रोगों के प्रभाव से बचा कर अपनी फसलें सुरक्षित कर सकें। यही नहीं किसानों को कृषि एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो आइए की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं। इस लेख में आपको योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी दी जा रही है। Spray Pump Subsidy

बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme

खरीफ फसलों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किसानों को न करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रेपंप अनुदान योजना का समय-समय पर संचालन करती है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस योजना का शुभारम्भ किया था। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत या फिर 2500 रूपए जो भी इनमें से कम होगा का सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है। बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना में सभी इच्छुक लाभार्थी 31 जुलाई तक कृषि विभाग हरियाणा पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोग ही उठा सकते हैं।

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योजना को शुरू करने का उद्देश्य

Spray Pump Subsidy हरियाणा राज्य सरकार ने खरीफ मौसम के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक रूप से सहायता करने के उद्देश्य से बैटरी चालित स्प्रे पंप योजना को शुरू किया गया है। सरकार द्वारा किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। सरकार किसानों के पीछे अपना वजन डाल रही है क्योंकि इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन की उम्मीद है। बैटरी से चलने वाला पंप से खेत में कीटनाशकों के छिड़काव पर किसानों के समय की भी बचत होगी और उन्हें ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। 

हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के लाभ/विशेषताएं Benefits/Features of Haryana Battery Operated Spray Pump Grant Scheme

  • हरियाणा में अधिकतर किसान छोटे सीमांत और अनुसूचित जाति के है इन किसानों की खेती में आर्थिक मदद करने के लिए बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप अनुदान योजना को शुरू किया है।   
  • बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत या फिर 2500 रूपए जो भी इनमें से कम होगी वह सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान ही उठा सकते हैं।
  • हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे कि वह बैटरी चलित स्प्रेपंप खरीद पाएंगे।
  • बैटरी से चलने वाली स्प्रे पंप खरीदने की वजह से किसानों के समय की भी बचत होगी और उन्हें खरीफ फसलों के देख रेख कृषि कार्य में ज्यादा कठिनाइयों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।

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बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना की पात्रता/ जरूरी डॉक्यूमेन्ट्स Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme Key Eligibility/ Necessary Documents

  • अनुसूचित जाति का कोई भी इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक किसान हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल वही अनुसूचित जाति के किसान उठा सकते हैं जिन्होंने पिछले चार साल में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी योजना का लाभ ना लिया हो। 
  • योजना में आवेदन हेतु किसान को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, खेती भूमि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटों आदि जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी

योेजना में कैसें करे आवेदन How to apply in the scheme

बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के तहत राज्य के इच्छुक किसान नागरिक बैटरी चलित स्प्रेपंप पर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हरियणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसे लिए नीचे आपको आवेदन से संबंधित कुछ स्टेप्स दिये जा रहे है। जिन्हें फॉलो कर आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सकते है। Spray Pump Subsidy

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लिस्ट में अपना नाम चेक करें

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग, हरियाणा की  आधिकारिक वेबसाइट  पर जाना होगा।
  • जहां आपको होमपेज पर बैटरी चलित स्प्रेपंप अनुदान योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगला पेज पर आपके सामने आवेदन फार्म खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकारियां जैसे जनपद का चुनाव, नाम, पता, आधार नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद किसान व्यक्ति को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद पश्चात योजना में आपका अवेदन पूर्ण हो जाएगा। 

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