PM Kisan Tractor Yojana: 810 किसानों को 3 लाख सब्सिडी पर दिए गए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र 1 जून से बाकी किसानो के लिए फिर शुरू हो गया आनलाइन आवेदन|

PM Kisan Tractor Yojana (पीएम किसान ट्रैक्टर योजना) भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों को मोदर्न टेक्नोलॉजी द्वारा बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए उन्हें ट्रैक्टर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उच्चतर उत्पादकता, आधुनिक खेती तकनीक और कृषि कार्यों में सुगमता प्रदान करके उनकी आय और जीवनशैली को सुधारना है।
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इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो नये या पुराने ट्रैक्टर की खरीद पर उपयोग की जा सकती है। यह योजना सभी भारतीय किसानों को उपलब्ध है जो किसानी के लिए अपना उपयोग करते हैं।
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इस योजना में किसानों को अपनी ट्रैक्टर की कीमत के 20% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये तक होती है। इसके अलावा, आवेदक को न्यूनतम अपनी जमीन की आय
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) एक केंद्र सरकार की पहल है जो भारतीय किसानों को सस्ते ऋण के माध्यम से ट्रैक्टरों की प्राप्ति करने में मदद करती है। यह योजना उन किसानों को लाभ प्रदान करती है जो कृषि और खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसकी व्यावस्था करने में असमर्थ हो रहे हैं।
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इस योजना के तहत, पात्र किसानों को न्यूनतम 18 होस्टिंग साइट पर पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें किसान आवास योजना (PM Kisan Tractor Yojana) और उनके बैंक खाते से लिंक किए जाने की आवश्यकता होगी। एक बार पंजीकृत होने के बाद, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत उपलब्ध ऋण की योग्यता जांची जाएगी।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना PM Kisan Tractor Yojana
यदि कोई किसान योजना की योग्यता में होता है, तो उसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भारतीय सरकार द्वारा न
कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना भारतीय किसानों के लिए एक कृषि संबंधित योजना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार किसानों को ट्रैक्टर क्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों को सस्ते और मोडर्न ट्रैक्टर खरीदने में सहायता प्रदान करना है। इसके तहत, पात्र किसानों को 50% तक की अनुदानित ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत, किसान आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक्टर के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- योग्यता: योजना के अंतर्गत किसानों को आय आधारित योग्यता होनी चाहिए।
- ट्रैक्टर की आय: योजना में शामिल ट्रैक्टर की कीमत के आधार पर किसानों को आय प्रमाणित करनी होगी।
- उम
PM Kisan Tractor Yojana (पीएम किसान ट्रैक्टर योजना) किसानों के लिए भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पहल है जो किसानों को सस्ते दर पर ट्रैक्टरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत, भारत के किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख किसानों को हर साल 1 लाख ट्रैक्टर बिक्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा:
- किसान की आय ।
- भूमि का स्वामित्व किसान के नाम पर होना चाहिए या उसे किराये पर लेने की अनुमति होनी चाहिए।
- उस किसान के खाते में बैंक खाता होना चाहिए।
यदि किसान इन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे ट्रैक्टर की खरीद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत, किसानों को 20-50% तक की कीमत की छूट प्रदान की जाएगी।